
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कलेक्ट्रेट परिसर के जिला पंचायत भवन नर्मदापुरम में हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया.
इटारसी// मनीष जयसवाल
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 21 मार्च 2025 को जिला पंचायत भवन नर्मदापुरम में आयोजित किया गया. सर्वप्रथम सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रचलित कर पुष्पमाला अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि- जिला’उपभोक्ता फोरम नर्मदापुरम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय विजय कुमार पांडे जी, माननीय दीपक कुमार बनोरिया जी, संभागीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटक्शन ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार, मान्यता प्राप्त एवं विधि एवं न्याय व कंपनी मामले मंत्रालय भारत सरकार, माननीय एस. एस.रावत जिला पंचायत सीईओ, सुश्री सरिता द्विवेदी जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य न्यायालय, कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रश्मि साहू डीएसओ नर्मदापुरम संभाग ने की ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित – ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटक्शन ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार मान्यता प्राप्त के ,राजेश आर्य अधिवक्ता संभागीय उपाध्यक्ष, जिला सचिव अखिलेश व्यास, जिला महासचिव दीपक मनवारे, डॉ मयंक तोमर जिला उपाध्यक्ष,भारत सिंह राजपूत सदस्य, पदाधिकारी गण- मुख्य रूप से उपस्थित थे ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य अतिथि- संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम, दीपक बनोरिया,ने उपभोक्तओ को जागरूक करने हेतु और उनके अधिकार बताएं और हमेशा खरीदी हुई वस्तु का बिल आवश्यक लेना चाहिए साथ ही उनको, खुदरा मूल्य एवं एक्सपायरी डेट देख कर ही वस्तुओं को लेना चाहिए, तथा अन्य चीजों की सेवाएं, सर्विस किस तरह से मिलना चाहिए और उनकी सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए, इसके छह अधिकार उपभोक्ताओं को बताए। जिला उपभोक्ता फोरम कि सदस्य सुश्री सरिता द्विवेदी जी ने उपभोक्ताओं के अधिकार एवं डिजिटल लिंक के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में कैसे शिकायत करें यह बताया एवं छहअधिकार- १-सुरक्षा का अधिकार,२- सुने जान का अधिकार ३-शिकायत करने काअधिकार ,४-सूचना प्राप्त करने का अधिकार,५- शिक्षा का अधिकार, ६- चयन करने का अधिकार ,आदि बताएं। जिला नर्मदापुरम उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश माननीय विजय कुमार पांडे जी ने, उपभोक्ता फोरम में, स्वयं के माध्यम से, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटक्शन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अधिवक्ताओं के माध्यम से, एनजीओ. के माध्यम से कैसे उपभोक्ता फोरम में केस लगा सकते हैं, 50 लाख तक के केस जिला न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं एक करोड़ से अधिक राज्य आयोग में लगा सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर 25 करोड़ से अधिक के केस लगा सकते हैं ,उपभोक्ताओं को जागो ग्राहक के रूप में सजग रहना चाहिए। जिला पंचायत के सीईओ. माननीय’ एस.एस.रावत जी ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बधाई देते हुए उपभोक्ताओं को किस तरह जागरूक रहना चाहिए, यह अधिकार बताएं एवं किसी भी वस्तु का बिल लेना चाहिए, शिकायत हो तो उपभोक्ता फोरम में जाएं तथा अधिवक्ता,एवं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटक्शन ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार मान्यता प्राप्त के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरुक करते हुए न्यायालय में केस लगावे । आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती रश्मि साहू डीएसओ. नर्मदापुरम ने, उपभोक्ताओं को जागरूक रहना चाहिए उनके अधिकारों के बारे में बताया, किस तरह से हमें सजग एवं जागरूक रहते हुए और अपने लिए और हमारे इष्ट मित्रों के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की सलाह दी और उपभोक्ता के अधिकारों से, उनको जागरूक करने के उपाय बताएं एवं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बधाई आए सभी लोगों को दी एवं आभार श्रीमती मीनाक्षी दुबे खाद्य नागरिक आपूर्ति ए. एस.ओ. ने व्यक्त किया । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के कार्यक्रम में- खाद्य विभाग, नापतोल विभाग, फूड एंड ड्रग्स एवं सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा कई एन.जी.ओ. एवं व्यापारीगण और उपभोक्ता गण सैकड़ो संख्या में उपस्थित थे । कार्यक्रम का सफल संचालन श्री त्रिवेदी जी ने किया ।










