
16 किलो गांजा विक्रय करने वाले आरोपी को 05 वर्ष की सजा एवं 10,000/- रूपये जुर्माना.
इटारसी //मनीष जायसवाल
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, जिला नर्मदापुरम् के न्यायालय द्वारा आरोपी *दीपक कुरूवंशी* को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी)/20(बी)(ii)(बी) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर व्यक्तिक्रम रूप से 03 माह का कठोर कारावास भुगताया जावेगा।
घटना का विवरण:
उप निदेशक लोक अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम श्री गोविंद शाह* ने बताया कि दिनांक 07.06.2022 उपनिरीक्षक आम्रपाली डाहट को मुखबिर ने सूचना दी कि सस्वती शिशु मंदिर बनखेड़ी रोड़ में एक व्यक्ति काले रंग की प्लेटिनम मोटर साईकल लेकर खड़ा है जो काले रंग का पेंट, हरे रंग की शर्ट जैसे पहने है जिसके पास एक सफेद रंग की बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की नियत से रखा है। उपनिरीक्षक आम्रपाली डाहट के द्वारा सूचना रोजनामचे में दर्ज कर एवं आवश्यक कार्यवाही एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों को सूचित करके, पुलिस स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाहों को तलब करके मौके पर रवाना हुए एवं मौके पर पहॅुच कर देखा कि मुखबिर द्वारा बताया गया हुलिए का व्यक्ति सफेद रंग की बोरी लिए खड़ा मिला जिसे घेरा बंदी करने पर नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक कुरूवंशी और जिसकी तलाशी लेने पर 6 किलो गांजा पाए जाने पर मौके पर स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष कार्यावाही की गयी।
उपनिरीक्षक आम्रपाली डाहट के द्वारा आरोपी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर विवेचना पूर्ण कर आरोपी पत्र माननीय विशेष न्यायालय एडीपीएस नर्मदापुरम में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 17 गवाहो के कथन कराये गये। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को अवैध रूप से गांजा बेचने के अपराध में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री अरूण कुमार पठारिया, विशेष लोक अभियोजक. उपयोग जानकारी श्रीमती अरुणा नागले ,मीडिया प्रभारी, कार्यालय लोक अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम द्वारा दी गई है








