
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास.
इटारसी //मनीष जायसवाल
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी तिरथ को धारा 65A, BNNS 20 वर्ष का कारावास तथा 5N/6 पॉकसो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया
शासन द्वारा पॉकसो प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालया पॉकसो एक्ट , नर्मदापुरम श्री अभिनव जैन द्वारा दिनांक 03.06.26 को निर्णय पारित करते हुए 14 वर्षीय पीड़िता को आरोपी घूमने चलने का कहकर होटल ले गया और होटल में जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध आरोपी ने बनाया, कुछ दिन बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले जाकर 3-4 बार पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने 4-9-2024 को महिला थाना में लिखित रिपोर्ट की जिसके आधार पर आरोपी के बिरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिफ्तार कर आरोप पत्र माननीय न्यायालया में पेश किया गया!
शासन की ओर से विशेष लोक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री लखन सिंह भवेदी द्वारा पैरवी की गई! उपरोक्त जानकारी श्रीमती अरूणा नागले मीडिया प्रभारी जिला अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम द्वारा दी गई है..







