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नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास का दंड।

नर्मदापुरम// मनीष जायसवाल

माननीय विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॅाक्सोा एक्ट) इटारसी, जिला-नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास का दंड। निर्णय दिनाँकः- 13/06/2026

सजा का विवरणः- माननीय विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॅाक्सोा एक्ट) इटारसी, जिला-नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश उर्फ अजय को धारा-363,366,376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं पीडिता को 2,00,000 रूपये प्रतिकर दिये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्रि जो कि घटना दिनांक 29-01-23 को 17 वर्ष की थी उसके माता पिता की सहमति के बिना बहला फुसला कर हैदराबाद के आगे हुसैनपुरा ले गया जहां पर झोपडी बना कर 4 से 5 माह तक उसे रखा और उसकी सहमति के बिना उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया । प्रकरण में थाना केसला के सहायक उपनिरीक्षक भोजराज बरबडे द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र दिनांक 31-07-23 को न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत आरोपी को धारा-363,366,376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं पीडिता को 2,00,000 रूपये प्रतिकर दिये जाने की अनुशंसा की गई एवं अपील अवधि उपरांत अर्थदंड 4000 रूपए की संपूर्ण राशि अभियोक्त्री को प्रतिकर स्वरूप प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से दिलाये जाने का निर्देश दिया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति कोमिला किरतानी एवं श्री रविन्द्र अतुलकर द्वारा इटारसी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

प्रकरण की उपरोक्त जानकारी  अरूणा नागले सहा. मीडिया प्रभारी जिला अभियोजन संचालनालय, जिला नर्मदा पुरम द्वारा दिनांक 16 जून 2026 को प्रदान की गई

 

 

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