
नर्मदापुरम के पीली खंती में हुए मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी जीतु जरिया को क्रमश: दोहरा आजीवन कारावास एवं 5000 – 5000 रू. जुर्माना
नर्मदापुरम// मनीष जायसवाल
नर्मदापुरम में अप्रैल 2025 में पीली खंती में मां बेटी के डबल मर्डर मामले में फैसला आया है कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में आरोपी जीतु जरिया को क्रमश: दोहरा आजीवन कारावास एवं 5000 – 5000 रू. अर्थदंड
सजा का विवरणः. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशए नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी जीतू जरिया को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 दो शीर्षों में आरोपी को क्रमश: दोहरा आजीवन कारावास एवं 5000 – 5000 कुल 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः उप निदेशक लोक अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम श्री गोविंद शाह ने बताया किए घटना दिनांक 20/04/2025 शाम 05:00 बजें घटना स्थल पीली खंती नर्मदापुरम की है घटना फरियादी लियांसी पिता स्व० नन्हेलाल मौर्य के घर के सामने मालवीय अस्पताल के पीछे पीली खंती नर्मदापुरम् की है। फरियादी की मॉ पूजा एवं बहन पल्लवी राकेश गोहला तथा फरियादी लियांसी मौर्य अपने घर के सामने थी। उसी समय जीतु जरिया पिता रतनलाल जरिया फरियादी के घर के पीछे बनी बाथरूम का गेट तोड़कर फरियादी के घर के सामने से निकला। फरियादी की मॉ एवं बहन ने आरोपी द्वारा गेट तोड़ने पर आपत्ति जतायी तो इस बात पर आरोपी ने कहा कि ये मकान एवं बाथरूम हमारी जमीन पर बना है इसे खाली करो और घर से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी की मॉ को सिर पर उसी कुल्हाड़ी से मारा जिससे वह घर के दरवाजे पर गिर गयी। फरियादी की बहन भी बीच बचाव करने गयी तो आरोपी ने बहन पल्लवी के बाल पकड़कर घसीटते हुए राकेश गोहला के मकान के गेट के सामने ले गया जहां उसके साथ कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसके सिर मे बाऍ हाथ के पंजे बाये हाथ की कलाई के पास चोटें आयी। फरियादी जब बीच बचाव करने गयी तथा छोटा भाई भी बीच बचाव करने गया तो आरोपी ने हम दोनों को भी कुल्हाड़ी से मारने दौड़ा जिसके बीच बचाव में बहन मकान के सामने गिर गयी थी। काफी खून निकल रहा था। 108 एम्बुलेस से मेरी मॉ एवं बहन को ईलाज हेतु जिला अस्पताल नर्मदापुरम् ले गए जहा डॉक्टर ने दोनों को मृत बताया। आरोपी ने कुल्हाड़ी से फरियादी की मॉ एवं बहन की हत्या कर दी। प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही थाना कोतवाली पुलिस नर्मदापुरम् द्वारा कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 23 साक्षीयों की साक्ष्य करायी गयी जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दोषी पाकर दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा मृतिका पूजा की अवयस्क संतानों को 75000-75000 प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश प्रदान किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक निदेशक श्री राजकुमार नेमा जिला अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई। श्रीमती अरूणा नागले मीडिया प्रभारी कार्यालय लोक अभियोजन संचालनालय जिला.नर्मदापुरम

स्थानः. नर्मदापुरम
दिनाँकः .12/01/2026








