
वन्यप्राणी बाघ एवं पैंगोलिन के अंगो का अवैध व्यापार करने के अपराध में आरोपियों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
नर्मदापुरम// मनीष जायसवाल
वन्यप्राणी बाघ एवं पैंगोलिन के अंगो का अवैध व्यापार करने के अपराध में आरोपियों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सजा का विवरण:-
माननीय न्यायालय श्रीमान फिरोज अख्तर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) द्वारा आरोपी *आदिन सिंह उर्फ कल्ला , पुजारी सिंह एवं रिंडिक टेरोन्पी* को *वन्यप्राणी(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित, 2022) की धारा 44, 49/51, एवं 51(1)* में *4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 – 25,000/-* रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर व्यक्तिक्रम रूप से 6-6 माह का सश्रम कारावास पृथक रूप से भुगताया जावेगा।
घटना का विवरण:-
उप निदेशक लोक अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम श्री गोविंद शाह ने बताया कि दिनांक 17.08.2023 को वन्यप्राणी मुख्यालय म.प्र. भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घुम्मकड़ प्रजाति( बाबरिया समाज) के कुछ लोग सागर एवं विदिशा जिलों में वन्यप्राणी के अव्यवेां का अवैध व्यापार कर रहे है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रभारी अधिकारी स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 211 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा दल गठित किया गया। दिनांक 18.08.23 को वन्यप्राणी बाघ/ पैंगोलिन के अवैध व्यापार करने वाले व्यक्ति की पुख्या सूचना मिलने पर गठित दल त्वरित कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। गठित दल मुखबिर की सूचना के अनुसार ग्यारसपुर बायपास तिराहा के पास जिला विदिशा पहुंचा। ग्यारसपुर बायपास तिराहा के पास मुखबिर के बताये हुलिया अनुसार एक व्यक्ति बैग बेचता हुआ दिखायी दिया नाम एवं पता पूछने पर उसने उसका नाम अदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया निवासी ग्राम श्रीहपुर थाना/तहसील दसुआ जिला ग्यारसपुर(पंजाब) बताया। आदिन सिंह के पास कपड़े के 7 नग बैग थे, जॉच करने पर 6 नग बैग खाली एवं 1 बैग(गुलाबी गाजरी रंग) के अंदर वन्यप्राणी पैंगोलिन के 5 नग स्केल्स(शल्क) अवैध रूप से पाये गये। आरोपी के गले में काले धागे में लाल कपड़े में सिला हुआ एक ताबीज था। कपड़े के ताबीज खोलने पर वन्यप्राणी बाघ का 1 नग नाखून एवं बाघ की मूंछ के 2 नग बाल। मौके पर नापजोख की कार्यवाही कर जप्ती की कार्यवाही की गयी। मौके 01 नग मोबाईल आरोपी के पास से जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की गयी।
आरोपीगण के विरूद्ध म.प्र. राज्य द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम् द्वारा की गयी व प्रकरण में शासन की ओर से *सशक्त पैरवी श्री अरूण कुमार पठारिया, विशेष लोक अभियोजक* की गयी।
दिनांक:- 12.02.2026
स्थान:- नर्मदापुरम्
(श्रीमती अरूणा नागले)
मीडिया प्रभारी,
कार्यालय लोक अभियोजन संचालनालय,
नर्मदापुरम्









