
6 किलो गांजा रखने के मामले में महिला आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित।
इटारसी// नर्मदापुरम //मनीष जायसवाल
6 किलो गांजा रखने के मामले में महिला आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है सजा का निर्णय आज 13 मार्च को न्यायालय द्वारा किया गया.
सजा का विवरणः – माननीय विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एडीपीएस एक्ट) नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 39/23, थाना जीआरपी इटारसी के अपराध क्रमांक 664/23 आरोपी कल्याणी राव पति गोपाल राव* , उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम पेंडू थाना मध्यपालम जिला शिखा विशाखापट्टनम आंध्रप्रदेश को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः – विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अधिकारी श्री अरूण कुमार पठारिया ने बताया कि दिनांक 24.10.2023 को सहायक उपनिरीक्षक अनीता दास स्टाफ चेकिंग हेतु थाना से रवाना होकर ऑटो स्टेण्ड मुसाफिर खाना चेक करते हुये प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचे, जहां पर एक महिला संदिग्ध हालत में अपने कंधे पर नीले रंग का पिटठू बैग टांगे हुये थी जो अपनी मौजूदगी छिपाने लगी। संदिग्ध महिला पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगी, जिसे हमराह स्टाॅफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम कभी कुछ कभी कुछ बता रही थी, जिससे गंभीर रूप से पूछताछ करने पर बामुश्किल अपना नाम कल्याणी राव पति गोपाल राव निवासी ग्राम पेंडू थाना मध्यपालम जिला शिखा विशाखापट्टनम की रहने वाली बताई। पिटठू बैग की तलाशी ली गई, जिसके अंदर मौके पर ही गाॅजे को शीलबंद करके जप्ति की कार्यवाही की गयी जिसमें 6 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा* होना पाया गया। उसके पास गाॅजा रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नही पाया गया। थाने वापसी उपरान्त आरोपी के विरूद्ध 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहस अपराध क्र 664/23 अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में विवेचना अनीता दास, प्रथम विवेचनाकर्ता एवं आर एस बकोरिया द्वितीय विवेचनाकर्ता द्वारा की गयी और शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार पठारिया, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।उपरोक्त जानकारी श्रीमती अरूणा नागले मीडिया प्रभारी,जिला अभियोजन संचालनालय,जिला-नर्मदापुरम द्वारा आज दिनांक 13 मार्च को दी गई है







