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2 किलो 10 ग्राम गांजा रखने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित। 

इटारसी// नर्मदापुरम// मनीष जायसवाल

2 किलो 10 ग्राम गांजा रखने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित।

सजा का विवरणः – माननीय विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट) नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 21/22 , थाना पथरौटा के अपराध क्रमांक 284/22 आरोपी राहुल पाण्डे पिता सुभाष चंद्र पाण्डे,उम्र-27 वर्ष, निवासी मालवीगंज इटारसी को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरणः* – *विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अधिकारी श्री अरूण कुमार पठारिया* ने बताया कि दिनांक 01.11.2022 को सहा0उप0 को मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुयी थी की छत्रपाल ढाबा पथरौटा नहर के रास्ते से एक पुरानी टीवीएस मोटरसाईकल बिना नम्बर से एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल पाण्डे है कही से गांजा लेकर बेचने की नियत से मोटरसाईकिल के हैण्ल में झोले मे रखकर नगर के रास्ते से जाने वाला है। मूखबिर की सूचना पर बताये हुए स्थान पर मय स्टाॅफ के पहुॅचे जहाॅ मूखबिर के बताये हुए हुलिये का व्यक्ति नहर के रास्ते आता हुआ दिखाई दिया जिसे घैराबंदी कर पकडा एवं मोटरसाईकल के हैण्डल में टंगे सफेद रंग की प्लाटिक के झोले की तालाशी ली गयी जिसमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया जिसे नाप तौल करने पर 2 किलो 10 ग्राम गांजा पाया गया मौके पर ही गाॅजे को शीलबंद करके जप्ति की कार्यवाही की गयी। उसके पास गाॅजा रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नही पाया गया। थाने वापसी उपरान्त आरोपी के विरूद्ध 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहस अपराध क्र 284/22 अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में विवेचना मानिक सिंह वट्टी,प्रथम विवेचनाकर्ता एवं प्रवीण कुमार चैहान द्वितीय विवेचनाकर्ता द्वारा की गयी और शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार पठारिया,जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

उपरोक्त जानकारी श्रीमती अरुणा नागले मीडिया प्रभारी,जिला अभियोजन संचालनालय, जिला-नर्मदापुरम द्वारा दी गई है

 

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