
बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित।
नर्मदापुरम//
बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित।
सजा का विवरण:- माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सिवनी मालवा श्रीमति तबस्सुम खान, द्वारा दिनांक 17.03.2026 को आरोपी को छेड़छाड़ करने के अपराध के लिए धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 पॉक्सों में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं पीड़िता को 20,000/- रूपये प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा की गई।
अभियुक्त का नाम धारा कारावास अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में कारावास
रितिक 9(एम) सहपठित धारा 10 पॉक्सों 05 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- रूपये 03 माह का सश्रम कारावास
घटना का संक्षिप्त विवरण:- सहायक निदेशक अभियोजन राजकुमार नेमा ने बताया कि पीड़िता ने दिनांक 13.08.2023 को लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि उसके गांव का रहने वाला आरोपी उसे करीब 01 साल से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है घटना दिनांक 03.10.2022 को दुर्गा अष्टमी के रात लगभग 09 बजे वह अपने घर से डांडिया लेकर गरबा खेलने जा रही थी तब अरोपी उसके घर के सामने रोड़ पर खड़ा था आरोपी ने उससे बोला कि वह उससे प्यार करता है वह उसे अच्छी लगती है उससे बात करो और उसका बुरी नियत से सीधा हाथ पकड़ लिया तब उसने मना की और जोर से चिल्लाई तो आरोपी उससे कहने लगा अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा यह कहकर वहां से भाग गया जब वह स्कूल जाती थी तो स्कूल के सामने आरोपी मिलता था और उसे दूर से आंख मारने के इशारे करता था दिनांक 13.08.023 को सुबह करीब 10.00 बजे वह घर से सामान लेने दुकान जा रही थी तब आरोपी उसे दुकान के सामने मिला और उसे दूर से आंख मारकर इशारा करने लगा तब वह डर गई और घर आकर अपने मम्मी पापा और परिवार को बाते बताई उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 354,354(क),506 भादवि एवं 7,8,9,10 पॉक्सो् एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 12 साक्षी परीक्षित कराये गये सभी ने घटना का समर्थन किया। शासन की ओर से पक्ष विशेष लोक अभियोजक श्रीमति वंदना जाट द्वारा रखा गया।
माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
उपरोक्त जानकारी अरूणा नागले मीडिया प्रभारी अभियोजन कार्यालय जिला नर्मदापुरम द्वारा दी गई है






