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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत “असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रता अनुसार की जाएगी खाद्यान्‍न की पूर्ती.

इटारसी// मनीष जायसवाल

जिला आपूर्ती नियंत्रक नर्मदापुरम ज्‍योति जैन सिंघई ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत “असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रता अनुसार खाद्यान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पात्रता पर्ची (राशन कार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़ी गई है। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में संबल कार्डधारक अथवा ई-श्रम कार्डधारक श्रमिकों को NFSA के तहत पात्रता पर्ची जारी करने संबंधी कार्य के लिए श्रम विभाग नोडल रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर जिला नर्मदापुरम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला नर्मदापुरम ने बताया कि श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में पंजीकृत असंगठित श्रमिक तथा ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक पात्र होंगे। नवीन जोड़ी गयी श्रेणी “असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक” के अंतर्गत संबल, कार्डधारक अथवा ई-श्रम कार्डधारकों में से “ऐसे परिवार जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय/ सार्वजनिक एवं स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अर्थवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो।” को छोड़कर शेष सभी श्रमिकों को योजनांतर्गत लाभांवित किया जाना है।

पात्रता पर्ची हेतु संबंधित हितग्राही को अपनी संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज- संबल कार्ड अथवा ई-श्रम कार्ड की छायाप्रति, समग्र परिवार आईडी, परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड की छायाप्रतियां एवं आयकर दाता तथा परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न होने संबंधी स्व घोषणा पत्र के साथ, किसी एक सदस्य का मोबाईल नम्बर प्रस्तुत करना होगा। संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आवेदन तथा दस्तावेजों का समुचित परीक्षण कर अपने लॉगइन से राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर आवेदन को पात्रता पर्ची हेतु अग्रेषित किया जावेगा। योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न की पात्रता होगी।

शासन स्तर से पात्रता पर्ची प्राप्‍त होने के पश्चात् राशन वितरण प्रक्रिया के अंतर्गत चिह्नांकित असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद्यान्न दिया जाएगा।

 

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