
केंद्र सरकार ने बजट में किए गए विवादास्पद प्रावधान को संशोधित किया,संपत्ति निवेशकों को मिली राहत,अब कैपिटल गेन टैक्स को निवेशक 12.5% या 20% जो भी कम हो चुन सकते है.
इटारसी//मनीष जायसवाल
केंद्र सरकार ने बजट में किए गए विवादास्पद प्रावधान को संशोधित किया,संपत्ति निवेशकों ने ली राहत की सांस…
कैपिटल गेन टैक्स को निवेशक 12.5% या 20% जो भी कम हो चुन सकते है
केंद्र सरकार ने अपने बजट में संपत्ति में निवेश करने वालों के लिए कैपिटल गैन टैक्स (Capital gain Tax) को 20% से घटकर 12.5% किया था और झूठी वही वाही लूटने का प्रयास किया था, किंतु कैपिटल गेन टैक्स से इंडेक्स सेशन की शर्त हटा दी थी जिसे पहले की अपेक्षा अब ज्यादा टैक्स लगने लगा था,इस बात का विरोध मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रमेश के साहू एडवोकेट सहित पूरे देश के संपत्ति निवेशकों,चार्टेड अकाउंटेंट,और बुद्धिजीवियों ने किया गया था.चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने अपने कैपिटल गेन टैक्स के निर्णय को संशोधित करते हुए यह आदेश पारित कर दिया है कि निवेशक 12.5% डायरेक्ट टैक्स या पूर्ववत 20% (इंडेक्टेशन के साथ) जिस टैक्स स्लैब में भी जाना चाहे जा सकता है तथा जो भी कम टैक्स होगा वह टैक्स जमा किया जा सकेगा. जो 23/7/24 के पूर्व खरीदी संपत्ति पर लागू होगा केंद्र के इस निर्णय से लाखों संपत्ति निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स में कुछ हद तक लाभ मिल सकेगा.









