
21 किलो 250 ग्राम मादक पदार्थ गांजा रखने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित।
नर्मदापुरम// मनीष जायसवाल
सजा का विवरण// माननीय विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एडीपीएस एक्ट) नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/24 आरोपी अरूण पारे पिता दूलीचंद पारे, उम्र-45 वर्ष, निवासी बाजपेयी नगर भोपाल को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रूपये अर्थदंड* से दंडित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः – विशेष लोक अभियोजक एडीपीएस एक्ट अधिकारी श्री अरूण कुमार पठारिया ने बताया कि दिनांक 25.03.2024 को सहायक उप निरीक्षक को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की रेलवे माईक्रो ऑफिस के पास दुर्गा मंदिर तिराहा के आगे, पुरानी खंडहर ऑफिसर काॅलोनी में मकान नम्बर आर.बी. 439 में एक व्यक्ति दुबला पतला सा जिसने चैक्स की शर्ट एवं काले कलर की जींस पहने हुए है। जिसके पास एक नीले रंग का बैग तथा एक कत्थाई रंग के बैग में अवैध मादक पदार्थ है, मकान के पीछे की तरफ 02ः00 घटें से छीप कर बैठा है। मुखबिर की सूचना से एसडीओपी इटारसी को अवगत कराया गया एवं दो स्वतंत्र साक्षियों सहित मुखबिर के बताए घटना स्थल पर गए जहाॅ मुखबिर के बताए अनुसार कद-काठी का एक व्यक्ति मिला जिसके पास नीले रंग का एवं कत्थाई रंग का एक बैग था जिसको फौर्स की मदद से घैराबंदी कर व्यक्ति का नाम पता पूछा एवं बैगो की तलाशी लेने पर उसमें *21 किलो 250 ग्राम गांजा* पाया गया, जिसे जप्त कर मौके पर ही गाॅजे को शीलबंद करके जप्ति की कार्यवाही की गयी। उनके पास गाॅजा रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नही पाया गया। थाना पथरौटा वापसी उपरान्त आरोपी के विरूद्ध *अपराध क्रमांक 67/24 ,धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट* के तहस अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में विवेचना दूर्गेश मालवीय एवं संजू पवार द्वारा की गयी और शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार पठारिया, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
स्थानः- नर्मदापुरम
दिनाँकः- 11.03.2026
अरूणा नागले)
मीडिया प्रभारी जिला अभियोजन संचालनालय
जिला-नर्मदापुरम









