
रेडियम कटर से अपनी भाभी का गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी राकेश यादव को आजीवन कारावास और ₹10000 जुर्माना की सजा .
हिंद 7 न्यूज़// प्रतिनिधि// नर्मदापुरम
रेडियम कटर से अपनी भाभी की गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी राकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है राकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
सजा का विवरण : नर्मदापुरम के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी राकेश यादव को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण : जिला अभियोजन निदेशालय नर्मदापुरम के उप निदेशक श्री गोविंद शाह ने बताया कि आरोपी राकेश यादव मृतक के पति अरविंद यादव की मौसी का बेटा है। अरविंद और आरोपी राकेश यादव बुधनी स्थित ट्राइडेंट कंपनी में एक साथ काम करते थे और नर्मदापुरम के आनंद नगर स्थित नर्मदा विहार कॉलोनी में एक साथ रहते थे। पवन भी उनके साथ ही रहता था। 16/05/25 को मेरी ड्यूटी दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक थी और अरविंद भैया की ड्यूटी शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक थी। मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद जब मैं आधी रात करीब 12 बजे घर पहुंचा तो शिवानी भाभी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने कमरा खोला, बत्ती जलाई और देखा कि शिवानी भाभी मुख्य बिस्तर के बगल वाले नीचे वाले बिस्तर पर लेटी हुई थीं, उनकी गर्दन पर चोट थी और खून निकल रहा था। मैंने इस बारे में मकान मालिक प्रदीप यादव और अरविंद भैया को सूचित कर दिया। जब अरविंद भैया और अन्य पड़ोसी घर पहुंचे, तो शिवानी भाभी को इलाज के लिए 108 नंबर की एम्बुलेंस से नर्मदापुरम के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह मामला कोटवाली नर्मदापुरम में दर्ज किया गया था और पूरी जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था। इस मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर विशाल नागवे ने की। इस मामले में सरकार की ओर से जिला अभियोजन निदेशालय, नर्मदापुरम के सहायक निदेशक श्री राजकुमार नेमा ने पैरवी की। उपरोक्त जानकारी श्रीमती अरुणा नागले मीडिया प्रभारी लोक अभियोजन निदेशालय कार्यालय नर्मदापुरम द्वारा दी गई है


नर्मदापुरम दिनांक 24 मार्च 2026






