
रिश्ववत के मामले में आरोपी संजय कुंभारे को 4 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रू0 के जुर्माने से दण्डित किया गया.
नर्मदापुरम //मनीष जायसवाल
रिश्ववत के मामले में आरोपी संजय कुंभारे को 4 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रू0 के जुर्माने से दण्डित किया गया.जिला अभियोजन संचालनालय,नर्मदापुरम् से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निर्णय दिनांक 26/.12/.25 को हुआ
सजा का विवरणः- माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय, (श्रीमान जफर इकबाल) नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी संजय कुंभारे को लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7,13(1)डी,13(2) में 04 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- उप निदेशक लोक अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम श्री गोविंद शाह, ने बताया कि, आरोपी संजय कुंभारे बीज प्रमाणी करण अधिकारी पवार खेड़ा जिला नर्मदापुरम् ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने पदीय स्थिती के दुरूपयोग में फरियादी गंभीर सिंह चौहान से उसका सीमांत बीज उत्पादक सहकारी संस्था जासलपुर के पंजीयन कार्य कराने के ऐवज में वैध परिश्रामिक से भिन्न परितोषण के रूप में फरियादी से 10,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की इस बात की शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त भोपाल में की लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा 05.12.2018 को बीज प्रमाणिकरण कार्यालय पवारखेड़ा में जाकर ट्रेप की कार्यवाही की जिसमें आरोपी संजय कुंभारे को 10,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा और संपूर्ण कार्यवाही लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा कर अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से *वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अरूण पठारिया, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
उपरोक्त जानकारी दिनाँकः- 26.12.2025 श्रीमती अरूणा नागले)मीडिया प्रभारी,कार्यालय लोक अभियोजन संचालनालय,जिला-नर्मदापुरम द्वारा प्राप्त हुई है









