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संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम एच० के० शर्मा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया.

नर्मदापुरम//मनीष जायसवाल

संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम एच० के० शर्मा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया।श्री शर्मा ने आंगन बाड़ी केन्द्र रोहना क्रं०-1 एवं 2 तथा अंधियारी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन एवं हितग्राहियों को प्रदाय की जा रही आईसीडीएस की सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी ली गई। उन्होंने विभागीय संपर्क एवं पोषण ट्रैकर एप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज की जा रही विभिन्न जानकारियों का अवलोकन किया।निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियमित रूप से निर्धारित समय पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने, आंगनबाड़ी केन्द्र की साफ-सफाई रखने एवं बच्चों को निर्धारित मीनू अनुसार समय पर गर्म ताजा पका नाश्ता/ भोजन प्रदाय करने तथा समस्त पात्र हितग्राहियों को आईसीडीएस एवं विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित दिये। उन्होंने संपर्क एप में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण में पाया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र रोहना क्रमांक-1 वर्तमान में शासकीय स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है जो कि जीर्ण शीर्ण है, विद्युत व्यवस्था भी नहीं है तथा हितग्राहियों के सर्वे क्षेत्र से काफी दूर है। सर्वे क्षेत्र के अंदर ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित कराये जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। आंगनबाड़ी केन्द्र रोहना क्रमांक-1 का भवन का निर्माण कार्य लगभग 06 वर्षों से अपूर्ण है। निर्माण एजेन्सी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केन्द्र- अंधियारी भी विभागीय भवन में संचालित पाया गया किन्तु वर्षा काल में भवन की छत से पानी टपकने की समस्या होने से मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।संयुक्त संचालक द्वारा बच्चों का सही-सही शारीरिक माप लेने तथा तथा शुद्ध व सटीक ऑकड़े पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये। कुपोषित बच्चों पर विशेष निगरानी रखने, आवश्यक उपचार कराने राने तथा पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने हेतु निर्देश दिये गये। 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील 03 नये कानूनों के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताया गया तथा उनमें महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों का अध्ययन करने की समझाइश दी गई

 

 

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